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चक्रानुक्रम से बदल जाएंगे पंचायतों के आरक्षण
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शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था लागूू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतों का आरक्षण पूरी तरह बदल जाएगा। इससे कई दावेदारों के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर सकता है। फिलहाल जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारण के आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
शासन स्तर से पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम से लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत पुराना आरक्षण देेखा जाएगा। जिले में 230 ग्राम पंचायतें हैं। पिछले चुनाव में पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित रही हैं, उनके लिए फिर से आरक्षित नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था के अनुसार 2015 के चुनाव में ग्राम पंचायतों में लागू रहा आरक्षण अधिकतर में बदल जाएगा।
मान लें कि यदि किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें से 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है। जो पंचायतें 2015 में एससी के लिए आरक्षित थीं उन्हें छोड़कर अब दूसरी पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की आबादी को भी आधार बनाया जाएगा। आबादी के घटते हुए क्रम में पंचायतों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। यही फार्मूला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लागू होगा। इससे ज्यादातर ग्राम पंचायतों के आरक्षण में बदलाव होने की संभावना है।
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2015 के चुनाव में ग्राम पंचायत प्रधान के लिए आरक्षण की स्थिति
अनारक्षित : 93
अनुसूचित जाति : 18
अनुसूचित जाति महिला: 11
अन्य पिछड़ा वर्ग : 41
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 25
महिला : 42
कुल: 230
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2015 में जिला पंचायत सदस्य पद का आरक्षण
अनारक्षित : 08
अन्य पिछड़ा वर्ग : 03
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 02
अनुसूचित जाति : 01
अनुसूचित जाति महिला : 01
महिला : 04
कुल: 19
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कोट...
अभी आरक्षण को लेकर शासन से निर्देश नहीं मिले हैं। शासन के निर्देश के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। - आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी।
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शासन स्तर से पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम से लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत पुराना आरक्षण देेखा जाएगा। जिले में 230 ग्राम पंचायतें हैं। पिछले चुनाव में पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित रही हैं, उनके लिए फिर से आरक्षित नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था के अनुसार 2015 के चुनाव में ग्राम पंचायतों में लागू रहा आरक्षण अधिकतर में बदल जाएगा।
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मान लें कि यदि किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें से 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है। जो पंचायतें 2015 में एससी के लिए आरक्षित थीं उन्हें छोड़कर अब दूसरी पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की आबादी को भी आधार बनाया जाएगा। आबादी के घटते हुए क्रम में पंचायतों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। यही फार्मूला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लागू होगा। इससे ज्यादातर ग्राम पंचायतों के आरक्षण में बदलाव होने की संभावना है।
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2015 के चुनाव में ग्राम पंचायत प्रधान के लिए आरक्षण की स्थिति
अनारक्षित : 93
अनुसूचित जाति : 18
अनुसूचित जाति महिला: 11
अन्य पिछड़ा वर्ग : 41
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 25
महिला : 42
कुल: 230
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2015 में जिला पंचायत सदस्य पद का आरक्षण
अनारक्षित : 08
अन्य पिछड़ा वर्ग : 03
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 02
अनुसूचित जाति : 01
अनुसूचित जाति महिला : 01
महिला : 04
कुल: 19
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कोट...
अभी आरक्षण को लेकर शासन से निर्देश नहीं मिले हैं। शासन के निर्देश के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। - आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी।