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Shamli News: हत्या के मुजरिम को आजीवन कठोर कारावास की सजा
Thu, 26 Oct 2023 12:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 26 Oct 2023 12:45 AM IST
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कैराना (शामली)। फरसे से हमला करके युवक की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने मुजरिम रामनिवास निवासी बनत थाना आदर्श मंडी को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर 2019 की शाम गांव बनत निवासी रामनिवास गांव के ही शाहिद को बुला कर अपने घर ले गया था। रात करीब साढे 10 बजे रामनिवास के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी लगी थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने रामनिवास के घर जाकर देखा तो वहां शाहिद गंभीर अवस्था में था। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही रामनिवास घर से फरार हो गया था। पुलिस घायल शाहिद को शामली अस्पताल ले गई, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही शाहिद की मौत हो गई थी। मृतक के दूसरे भाई शाहनवाज ने थाना आदर्श मंडी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि घटना के समय शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तथा रामनिवास ने फरसे से हमला करके शाहिद को मार दिया था।
पुलिस ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अभियोजन पक्ष की और से 13 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने मुजरिम रामनिवास निवासी बनत को सजा सुनाई ।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर 2019 की शाम गांव बनत निवासी रामनिवास गांव के ही शाहिद को बुला कर अपने घर ले गया था। रात करीब साढे 10 बजे रामनिवास के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी लगी थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने रामनिवास के घर जाकर देखा तो वहां शाहिद गंभीर अवस्था में था। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही रामनिवास घर से फरार हो गया था। पुलिस घायल शाहिद को शामली अस्पताल ले गई, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही शाहिद की मौत हो गई थी। मृतक के दूसरे भाई शाहनवाज ने थाना आदर्श मंडी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि घटना के समय शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तथा रामनिवास ने फरसे से हमला करके शाहिद को मार दिया था।
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पुलिस ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अभियोजन पक्ष की और से 13 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने मुजरिम रामनिवास निवासी बनत को सजा सुनाई ।
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