मेरठ: भूरा ने अवैध पिस्टल से चलाई थी गोली एफआईआर पर सवाल उठे तो बढ़ाई धारा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गोली चलाने के मामले में बाद में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
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मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर घर में घुसकर परिवार को गोली मारने की धमकी देने और अवैध पिस्टल से गोली चलाने का आरोप है। पुलिस ने भूरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि भूरा ने असलम पहलवान के घर पर पिस्टल से गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में दर्ज प्राथमिकी में जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की धाराएं नहीं लगाईं। सवाल उठने और पुलिस की किरकिरी के बाद हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि असलम पहलवान और फिरोज उर्फ भूरा व अदनान के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है।
दस लाख रुपये के विवाद में सामने आया विवाद : कोतवाली के सराय बहलीम निवासी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के भतीजे अनस कुरैशी पुत्र फारुख कुरैशी की इस्लामबाद निवासी अदनान पुत्र महताबुद्दीन से दोस्ती है। अदनान मूलरूप से मुरादनगर का रहने वाला है।
अदनान ने आगरा के एक व्यापारी के दस लाख रुपये सिस्टम एनर्जी ड्रिंक में लगवाए थे। व्यापारी ने रकम वापस मांगी, लेकिन अदनान रुपये नहीं दे रहा था। इसके बाद व्यापारी ने रकम निकलवाने के लिए असलम पहलवान से संपर्क किया। असलम पहलवान ने 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी पर सौदा तय किया। इसके बाद वह एक सप्ताह से अदनान को फोन कर दस लाख रुपये मांग रहा था।
सोमवार रात करीब एक बजे अदनान याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के घर पहुंचा। उस समय भूरा लखनऊ से घर लौटा था। अदनान की बात सुनने के बाद भूरा पिस्टल लेकर पास की गली में रहने वाले असलम पहलवान के घर कुछ साथियों के साथ देर रात घर में घुस आया। आरोपियों के हाथ में पिस्टल थीं। उन्होंने परिवार के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर गोली भी चला दी। गोली चलने के बाद सराय बहलीम में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
कोतवाली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि भूरा को एसीजेएम-4 कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपी अदनान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। दो अज्ञात आरोपियों की वीडियो के माध्यम से पहचान की जा रही है।
थाने में जमे रहे समर्थक, वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप
फिरोज उर्फ भूरा को कोतवाली थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के आरोप भी लगे हैं। बताया गया कि उससे मिलने के लिए लोग थाने पहुंचते रहे और पुलिस के सामने ही भूरा से मुलाकात होती रही। यह भी बताया जा रहा है कि उसने थाने में सिगरेट पी। मिलने पहुंचे लोगों पर पुलिस की ओर से किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई गई।
पिस्टल लेकर घूमता था भूरा
फिरोज उर्फ भूरा के लंबे समय से पिस्टल लेकर घूमने के आरोप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। गोली चलाने और धमकी देने का वीडियो वायरल होने तथा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद अवैध हथियार रखने से जुड़ी धाराएं भी बढ़ाई गईं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भूरा के पास पिस्टल कहां से आई और उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया।
दस मुकदमे, गैंगस्टर में भी कार्रवाई
फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में दस मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि खरखौदा थाने से भूरा के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पुलिस अब हथियार के स्रोत की भी जांच कर रही है।
बढ़ाई गईं ये धाराएं
पुलिस ने पहले बीएनएस की धारा 191(2)/333/351(3) में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने धारा 109(1), यानी हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई। हत्या के प्रयास की धारा में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बाद में बढ़ाई गईं। सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि असलम पहलवान कोतवाली थाने का हिस्टीशीटर है। उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस असलम के खिलाफ दर्ज मुकदमों की भी पड़ताल कर रही है।