फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Meerut: Ex-Minister Yakub Qureshi’s Son Feroz alias Bhura Sent to 14-Day Judicial Custody, Attempt to Murder C

मेरठ: भूरा ने अवैध पिस्टल से चलाई थी गोली एफआईआर पर सवाल उठे तो बढ़ाई धारा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Thu, 10 Sep 2026 03:42 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 10 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गोली चलाने के मामले में बाद में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।

विज्ञापन
Meerut: Ex-Minister Yakub Qureshi’s Son Feroz alias Bhura Sent to 14-Day Judicial Custody, Attempt to Murder C
पुलिस गिरफ्त में भूरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर घर में घुसकर परिवार को गोली मारने की धमकी देने और अवैध पिस्टल से गोली चलाने का आरोप है। पुलिस ने भूरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

विज्ञापन


मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि भूरा ने असलम पहलवान के घर पर पिस्टल से गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में दर्ज प्राथमिकी में जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की धाराएं नहीं लगाईं। सवाल उठने और पुलिस की किरकिरी के बाद हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
विज्ञापन


एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि असलम पहलवान और फिरोज उर्फ भूरा व अदनान के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

दस लाख रुपये के विवाद में सामने आया विवाद : कोतवाली के सराय बहलीम निवासी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के भतीजे अनस कुरैशी पुत्र फारुख कुरैशी की इस्लामबाद निवासी अदनान पुत्र महताबुद्दीन से दोस्ती है। अदनान मूलरूप से मुरादनगर का रहने वाला है।

अदनान ने आगरा के एक व्यापारी के दस लाख रुपये सिस्टम एनर्जी ड्रिंक में लगवाए थे। व्यापारी ने रकम वापस मांगी, लेकिन अदनान रुपये नहीं दे रहा था। इसके बाद व्यापारी ने रकम निकलवाने के लिए असलम पहलवान से संपर्क किया। असलम पहलवान ने 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी पर सौदा तय किया। इसके बाद वह एक सप्ताह से अदनान को फोन कर दस लाख रुपये मांग रहा था।

सोमवार रात करीब एक बजे अदनान याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के घर पहुंचा। उस समय भूरा लखनऊ से घर लौटा था। अदनान की बात सुनने के बाद भूरा पिस्टल लेकर पास की गली में रहने वाले असलम पहलवान के घर कुछ साथियों के साथ देर रात घर में घुस आया। आरोपियों के हाथ में पिस्टल थीं। उन्होंने परिवार के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर गोली भी चला दी। गोली चलने के बाद सराय बहलीम में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

कोतवाली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि भूरा को एसीजेएम-4 कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपी अदनान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। दो अज्ञात आरोपियों की वीडियो के माध्यम से पहचान की जा रही है।

थाने में जमे रहे समर्थक, वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप
फिरोज उर्फ भूरा को कोतवाली थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के आरोप भी लगे हैं। बताया गया कि उससे मिलने के लिए लोग थाने पहुंचते रहे और पुलिस के सामने ही भूरा से मुलाकात होती रही। यह भी बताया जा रहा है कि उसने थाने में सिगरेट पी। मिलने पहुंचे लोगों पर पुलिस की ओर से किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई गई।

पिस्टल लेकर घूमता था भूरा
फिरोज उर्फ भूरा के लंबे समय से पिस्टल लेकर घूमने के आरोप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पहले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। गोली चलाने और धमकी देने का वीडियो वायरल होने तथा प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद अवैध हथियार रखने से जुड़ी धाराएं भी बढ़ाई गईं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भूरा के पास पिस्टल कहां से आई और उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया।

दस मुकदमे, गैंगस्टर में भी कार्रवाई 
फिरोज उर्फ भूरा के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में दस मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि खरखौदा थाने से भूरा के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पुलिस अब हथियार के स्रोत की भी जांच कर रही है।

बढ़ाई गईं ये धाराएं
पुलिस ने पहले बीएनएस की धारा 191(2)/333/351(3) में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने धारा 109(1), यानी हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई। हत्या के प्रयास की धारा में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बाद में बढ़ाई गईं। सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि असलम पहलवान कोतवाली थाने का हिस्टीशीटर है। उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस असलम के खिलाफ दर्ज मुकदमों की भी पड़ताल कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed