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नशीली दवा रखने पर मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल की सजा

Sun, 08 May 2022 12:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 12:42 AM IST
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Medical store operator sentenced to 10 years for possessing drugs
कैराना। मेडिकल स्टोर पर भारी संख्या में नशीली गोली रखकर बेचने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस) सुबोध सिंह ने मुजरिम मेडिकल स्टोर संचालक देवेंद्र सिंह निवासी वेदखेड़ी थाना झिंझाना को 10 साल की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 2019 को औषद्यि निरीक्षक संदीप कुमार ने पुलिस बल को साथ लेकर झिंझाना के गाड़ी वाला चौराहे पर दृष्टि मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। छापे के दौरान टीम ने वहां से तीन अलग-अलग कंपनी की 38,510 प्रतिबंधित नशीली गोली व कैप्सूल बरामद किए थे। औषद्यि निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मेडिकल स्टोर संचालक देवेंद्र सिंह निवासी गांव वेदखेड़ी थाना झिंझाना को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय एनडीपीएस) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम देवेंद्र सिंह को 10 साल के कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायाधीश ने सभी नशीली दवाईयों के सैंपल प्रयोगशाला में नहीं भेजने व कार्य में लापरवाही बरतने पर औषद्यि निरीक्षक संदीप कुमार के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
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