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हटाई जाएंगी मीट की दुकानें
शामली, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jun 2017 12:27 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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कांधला। मोहल्ला शेखजादगान चल रही मीट मार्केट बंद होगी, वहां से दुकानों को हटवाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर मीट विक्रेताओं को सख्त हिदायत देकर मीट की दुकानें दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कहा। इसको लेकर मीट व्यापारियों में रोष भी बना हुआ है।
कांधला के मोहल्ला शेखजादगान में काफी समय से मीट मार्केट चल रही है। मार्केट में 13 दुकानों पर मांस की ब्रिकी होती है। कुछ दिन पूर्व मीट ब्रिकी का लाइसेंस बनाए जाने के बाद से मीट व्यापारियों ने बाहर से मीट लाकर बेचना शुरू कर दिया था।
उसके बाद भी कुछ नागरिकों ने मीट की दुकानों पर मानक पूरे न होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार को जिला खाद्य निरीक्षक पीके त्रिपाठी, पवन कुमार और खाद्य निरीक्षक श्रीप्रकाश कांधला थाने से पुलिस बल साथ लेकर मीट मार्केट में पहुंचे। निरीक्षण करने के साथ ही जिला खाद्य निरीक्षक ने मीट की दुकानें वहां से तत्काल बंद करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने बताया कि मीट की दुकानें धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में नहीं खोली जा सकती है, जबकि उक्त मार्केट के पास ही धार्मिक स्थल हैं। इसलिए दुकानों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। चेतावनी दी कि अगर प्रतिबंध के बावजूद मीट की दुकान खोली जाती हैं, तो कड़ी कार्रवाई होगी।
मीट व्यापारियों ने जिला खाद्य निरीक्षक से मीट की दुकानों के लिए गंगेरु पर खाली जमीन पर दुकान खोले जाने की स्वीकृति मांगी।
जिला खाद्य निरीक्षक ने मीट व्यापारियों से कहा कि नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संस्तुति के आधार पर ही नए स्थान पर दुकान खोली जा सकती हैं।
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कांधला के मोहल्ला शेखजादगान में काफी समय से मीट मार्केट चल रही है। मार्केट में 13 दुकानों पर मांस की ब्रिकी होती है। कुछ दिन पूर्व मीट ब्रिकी का लाइसेंस बनाए जाने के बाद से मीट व्यापारियों ने बाहर से मीट लाकर बेचना शुरू कर दिया था।
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उसके बाद भी कुछ नागरिकों ने मीट की दुकानों पर मानक पूरे न होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार को जिला खाद्य निरीक्षक पीके त्रिपाठी, पवन कुमार और खाद्य निरीक्षक श्रीप्रकाश कांधला थाने से पुलिस बल साथ लेकर मीट मार्केट में पहुंचे। निरीक्षण करने के साथ ही जिला खाद्य निरीक्षक ने मीट की दुकानें वहां से तत्काल बंद करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने बताया कि मीट की दुकानें धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में नहीं खोली जा सकती है, जबकि उक्त मार्केट के पास ही धार्मिक स्थल हैं। इसलिए दुकानों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। चेतावनी दी कि अगर प्रतिबंध के बावजूद मीट की दुकान खोली जाती हैं, तो कड़ी कार्रवाई होगी।
मीट व्यापारियों ने जिला खाद्य निरीक्षक से मीट की दुकानों के लिए गंगेरु पर खाली जमीन पर दुकान खोले जाने की स्वीकृति मांगी।
जिला खाद्य निरीक्षक ने मीट व्यापारियों से कहा कि नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संस्तुति के आधार पर ही नए स्थान पर दुकान खोली जा सकती हैं।