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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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कैराना। किशोरी को घर में खींचकर दुष्कर्म करने के मामले में आजाद उर्फ अरविंद निवासी गांव फूसगढ़ थाना थानाभवन को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 27 जनवरी 2020 को थानाभवन क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी को घर में खींचकर आजाद उर्फ अरविंद ने दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर दो फरवरी 2020 को थानाभवन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही किशोरी का मेडिकल कराया था। बाद में पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम आजाद उर्फ अरविंद निवासी गांव फूसगढ़ थाना थानाभवन को आजीवन कारावास और 51000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 27 जनवरी 2020 को थानाभवन क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी को घर में खींचकर आजाद उर्फ अरविंद ने दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर दो फरवरी 2020 को थानाभवन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही किशोरी का मेडिकल कराया था। बाद में पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम आजाद उर्फ अरविंद निवासी गांव फूसगढ़ थाना थानाभवन को आजीवन कारावास और 51000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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