{"_id":"6a56808358789e4cb20490bb","slug":"lassi-traders-house-sealed-for-non-payment-of-home-loan-dues-shamli-news-c-26-1-sal1012-169660-2026-07-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: बकाया होम लोन जमा न करने पर लस्सी व्यापारी का मकान सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: बकाया होम लोन जमा न करने पर लस्सी व्यापारी का मकान सील
Wed, 15 Jul 2026 12:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 15 Jul 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
शामली में व्यापारी अश्वनी का मकान सील करते बैंक कर्मचारी। संवाद
शामली। होम लोन की बकाया रकम जमा नहीं होने पर मंगलवार को मेरठ की आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड की टीम ने शहर के मोहल्ला गुजरातियान निवासी लस्सी व्यापारी अश्वनी कुमार कांबोज उर्फ अश्वनी के मकान को सील कर दिया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही।
बैंक के अधिकृत अधिकारी सन्नी मलिक ने बताया कि अश्वनी कांबोज ने वर्ष 2021 में मेरठ स्थित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड से मकान निर्माण के लिए 16 लाख 50 हजार रुपये का होम लोन लिया था। लंबे समय से ऋण की किस्तें जमा नहीं होने के कारण खाते में करीब 15 लाख 58 हजार 428 रुपये की बकाया राशि हो गई थी।
बैंक की ओर से बकाया भुगतान के लिए पहले संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी कर रकम जमा करने का अवसर दिया गया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर मंगलवार को सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम-2002 के तहत कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
सनी मलिक ने बताया कि सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि संबंधित संपत्ति से जुड़ा कोई भी लेनदेन बैंक के अधिकार और बकाया दावे के अधीन रहेगा।
लस्सी व्यापारी अश्वनी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 से अब तक करीब 13 लाख रुपये की किस्त जमा की है। उनका कहना है कि जमा की गई रकम ब्याज में समायोजित कर दी गई। उन्होंने बताया कि दो जुलाई 2026 को भी 25 हजार रुपये की किस्त जमा की गई थी। उनका मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और न्यायालय ने बैंक शाखा व देहरादून कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को मकान सील करने की कार्रवाई दोपहर करीब एक बजे से शाम चार बजे तक चली।
विज्ञापन
बैंक के अधिकृत अधिकारी सन्नी मलिक ने बताया कि अश्वनी कांबोज ने वर्ष 2021 में मेरठ स्थित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड से मकान निर्माण के लिए 16 लाख 50 हजार रुपये का होम लोन लिया था। लंबे समय से ऋण की किस्तें जमा नहीं होने के कारण खाते में करीब 15 लाख 58 हजार 428 रुपये की बकाया राशि हो गई थी।
विज्ञापन
बैंक की ओर से बकाया भुगतान के लिए पहले संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी कर रकम जमा करने का अवसर दिया गया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर मंगलवार को सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम-2002 के तहत कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
सनी मलिक ने बताया कि सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि संबंधित संपत्ति से जुड़ा कोई भी लेनदेन बैंक के अधिकार और बकाया दावे के अधीन रहेगा।
लस्सी व्यापारी अश्वनी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 से अब तक करीब 13 लाख रुपये की किस्त जमा की है। उनका कहना है कि जमा की गई रकम ब्याज में समायोजित कर दी गई। उन्होंने बताया कि दो जुलाई 2026 को भी 25 हजार रुपये की किस्त जमा की गई थी। उनका मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और न्यायालय ने बैंक शाखा व देहरादून कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को मकान सील करने की कार्रवाई दोपहर करीब एक बजे से शाम चार बजे तक चली।