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हाईकोर्ट ने एक माह में कब्रिस्तान की भूमि से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए

Sat, 24 Sep 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 12:06 AM IST
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High Court ordered to remove illegal occupation from cemetery land in a month
-16 जून 2021 के हाईकोर्ट के आदेश का एक माह के अंदर तहसील प्रशासन को करना होगा पालन
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। हाई कोर्ट ने गांव झाड़खेड़ी के पास स्थित कब्रिस्तान से एक माह में अवैध कब्जे हटवाने व सीमाकंन कराने के आदेश दिए हैं। 16 जून 2021 के कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्य समय पर पूरा न होने पर वादी ने दोबारा आवेदन किया था।
कैराना निवासी मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला रेतावाला ने अपने अधिवक्ता चमन आरा व शबिस्ता परवीन के माध्यम से हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। जिसमें झाड़खेड़ी के पास कब्रिस्तान से अवैध कब्जे हटाने व कब्रिस्तान की भूमि का सीमांकन कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट की अधिवक्ता चमन आरा व शबिस्ता परवीन ने बताया कि मुकदमे में 16 जून 2021 को हाईकोर्ट ने कैराना तहसील प्रशासन को कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश कराकर सीमाकंन करने व अवैध कब्जे हटवाने को आदेश दिया था।
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लेकिन यह कार्य समय पर पूरा नहीं होने के बाद अदालत में दोबारा आवेदन किया गया। जिस पर 22 सितंबर को अदालत ने कैराना तहसीलदार को एक माह में अवैध कब्जा हटवाकर अदालत में शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। तहसीलदार प्रियंका जायसवाल ने बताया कि कब्रिस्तान की भूमि की पूर्व में पैमाईश करा दी गई थी। 5-6 लोगों के इस भूमि पर अवैध कब्जे है। जिनके विरुद्ध उनकी अदालत में बेदखली की मुकदमा चल रहा है। जल्द ही अवैध कब्जाधरियों को बेदखल करके कब्रिस्तान को कब्जामुक्त करा दिया जाएगा।
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