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Shamli News: पूर्व बीएसए पर 50 हजार और स्कूल संचालक पर दो लाख का जुर्माना

Tue, 06 Feb 2024 01:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 01:11 AM IST
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Fine of Rs 50 thousand on former BSA and Rs 2 lakh on school director
शामली। करीब सात साल पहले गांव डांगरोल स्थित निजी स्कूल में अमान्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए झूठा प्रचार करने केे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने स्कूल संचालक पर दो लाख रुपये और तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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मोहल्ला विकास नगर एलम निवासी मनोज कुमार ने 27 अप्रैल 2017 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दायर करते हुए बताया था कि प्राइड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ाना रोड डांगरोल कक्षा एक से आठ तक मान्यता प्राप्त स्कूल होने के बावजूद कुछ प्रपत्र प्रकाशित कराकर कक्षा 12 तक शिक्षा प्रदान किए जाने का दावा था। उस समय स्कूल की मान्यता 29 जून 2013 से 28 जून 2016 तक थी। परिवादी का कहना था कि वह अपने भतीजे का एडमिशन इस स्कूल में कराना चाहता था, लेकिन मान्यता के बारे में संदेह होने पर एडमिशन नहीं कराया था। परिवादी का कहना था कि स्कूल संचालक झूठा प्रचार करके अवैध रूप से अमान्य कक्षाओं में प्रवेश केे लिए आमंत्रित कर रहा था। परिवादी ने इस संबंध में तत्कालीन बीएसए चंद्रशेखर को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने पांच मई 2016 तक स्कूल संचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। तत्कालीन बीएसए पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्कूल संचालक को प्रोत्साहित किया और अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा की। आयोग ने परिवार को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अभिनव अग्रवाल व अमरजीत कौर ने प्रकरण की सुनवाई करने के बाद स्कूल संचालक पर दो लाख रुपये और तत्कालीन बीएसए चंद्रशेखर पर 50 हजार रुपये अर्थदंड 45 दिन में आयोग में जमा करने का फैसला दिया। अर्थदंड की धनराशि परिवादी को देय नहीं होकर संपूर्ण धनराशि निमयानुसार राजकोष में जमा की जाएगी। निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन न करने पर विपक्षियों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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