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निराश्रित बच्चों और युवाओं को मिलेंगे ढाई हजार प्रतिमाह
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शामली। डीएम जसजीत कौर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का शासनादेश जारी कर दिया है। जिसमें कोविड-19 से अलग किसी कारण से माता-पिता या माता-पिता में से एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु होने पर परिवार के अधिकतम दो बच्चों को जो 18 साल के होंगे, उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी
जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में नई गाइड लाइन जारी की गई है। 18 से 23 वर्ष के युवा, जो कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उन्हें भी प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता धनराशि दी जाएगी। माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु एक मार्च 2020 के बाद हुई हो। जिन बच्चों या युवाओं के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, उन पर आय सीमा की शर्त लागू नहीं होगी।
शेष सभी श्रेणियों के बच्चों के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे बच्चे या उनके संरक्षक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र के लेखपाल या तहसील में जमा करा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर भरे स्वप्रमाणित व समस्त संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में नई गाइड लाइन जारी की गई है। 18 से 23 वर्ष के युवा, जो कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उन्हें भी प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता धनराशि दी जाएगी। माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु एक मार्च 2020 के बाद हुई हो। जिन बच्चों या युवाओं के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, उन पर आय सीमा की शर्त लागू नहीं होगी।
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शेष सभी श्रेणियों के बच्चों के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे बच्चे या उनके संरक्षक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र के लेखपाल या तहसील में जमा करा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर भरे स्वप्रमाणित व समस्त संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
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