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खाद्य पदार्थों के नमूने फेल आने पर सात विक्रेताओं पर लगाया जुर्माना
Updated Sat, 10 Mar 2018 12:25 AM IST
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शामली। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर भरे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट फेल आने पर दूध, मावा, रसगुल्ला विक्रेेताओं पर दो लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुछ दिन पूर्व खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे थे। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट में नमूने फेल आए। इसके बाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय शामली में वाद दायर कराए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट में दायर वादों पर सुनवाई करते हुए एडीएम वित्त एव राजस्व केबी सिंह ने दूध विक्रेता ऊन क्षेत्र के ढ़िढाली गांव निवासी सराफतपर 25 हजार रुपये, बागपत जिले के रोशनगढ़ निवासी समय सिंह, विनोद कुमार पर 30 हजार रुपये, दूध विक्रेता थाना कांधला के चढ़ाव गांव निवासी करमवीर पर 50 हजार रुपये, दूध विक्रेता कैराना क्षेत्र के गोगवान निवासी इरशाद पर 40 हजार रुपये, टिटौली गांव निवासी अनीस पर 25 हजार रुपये, मावा विक्रेता अलीपुरा गाव निवासी तालीम पर 75 हजार रुपये, छेना रसगुल्ला विक्रेता शामली के शिवाजी पार्क निवासी रोहित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुछ दिन पूर्व खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे थे। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट में नमूने फेल आए। इसके बाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय शामली में वाद दायर कराए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट में दायर वादों पर सुनवाई करते हुए एडीएम वित्त एव राजस्व केबी सिंह ने दूध विक्रेता ऊन क्षेत्र के ढ़िढाली गांव निवासी सराफतपर 25 हजार रुपये, बागपत जिले के रोशनगढ़ निवासी समय सिंह, विनोद कुमार पर 30 हजार रुपये, दूध विक्रेता थाना कांधला के चढ़ाव गांव निवासी करमवीर पर 50 हजार रुपये, दूध विक्रेता कैराना क्षेत्र के गोगवान निवासी इरशाद पर 40 हजार रुपये, टिटौली गांव निवासी अनीस पर 25 हजार रुपये, मावा विक्रेता अलीपुरा गाव निवासी तालीम पर 75 हजार रुपये, छेना रसगुल्ला विक्रेता शामली के शिवाजी पार्क निवासी रोहित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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