फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   खुले में कूड़ा डाला तो 500 रुपये जुर्माना

खुले में कूड़ा डाला तो 500 रुपये जुर्माना

Sat, 04 May 2019 11:43 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2019 11:43 PM IST
विज्ञापन
खुले में कूड़ा डाला तो 500 रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

थानाभवन। शुक्रवार को रेत्ती मोहल्ले में कूड़े के ढेर में हुए धमाके की घटना के बाद पुलिस ने पटाखे बनाने की सामग्री की धरपकड़ के लिए कस्बे में देर रात तक सर्च अभियान चलाया। मगर, कुछ कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर, नगर पंचायत ने भी घटना से सुध लेते हुए कस्बे में जगह जगह नोटिस चस्पा कर खुले में कूड़ा डालने वालों को जुर्माना और सजा की चेतावनी दी है।

दरअसल स्कूल प्रबंधन की ओर नगर पंचायत को कई बार शिकायत की गई कि विद्यालय के सामने स्थित कूड़ा प्वाइंट को हटाया जाएं। दुुर्गंध से भी यहां बुरा हाल था। आसपास के लोग भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक नगर पंचायत की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। शुक्रवार सुबह जब यहां कूूड़े के ढेर में धमाका हुआ और महिला झुलसी तो नगर पंचायत की नींद खुली। पंचायत कर्मियों ने मौके पर नोटिस चस्पा किया है। इसमें नगर कूड़ा डालने वाले का पांच सौ रुपये का चालान काटा जाएगा। चालान न देने परछह माह की जेल होगी। जबकि, दूसरी तरफ पुलिस ने इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों अशरफ और यूसुफ का चालान कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने पांच नामजद सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। थाना प्रभारी संदीप बालियान ने बताया कि मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। साथ ही पटाखे बनाने वाले अन्य ठिकानों को भी चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed