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गाजियाबाद की पेयजल कंपनी समेत तीन पर लगाया 39 हजार रूपये का जुर्माना
Updated Fri, 30 Jun 2017 12:39 AM IST
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कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी समेत तीन पर लगाया जुर्माना
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज सहित तीन आरोपियों पर 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
झिंझाना कस्बा निवासी अनिल देव शर्मा ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि 11 जून 2006 को उसने लिम्का ब्रांड की 200 मिली की दस बोतलें कस्बा झिंझाना में ऊन रोड स्थित दीपक मिष्ठान भंडार से खरीदी थीं। उक्त कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण गाजियाबाद स्थित हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड से हुआ, जिसके अधिकृत थोक विक्रेता मैसर्स शिवा ड्रिंक्स सम्राट सिनेमा रोड झिंझाना हैं। उनमें से एक बोतल में कीट पदार्थ, मच्छर और मक्खी आदि हानिकारक गंदगी पड़ी थी। इसकी शिकायत अधिकृत विक्रेता और मिष्ठान विक्रेता से की गई थी, जिसके लिए उन्होंने कंपनी को ही जिम्मेदार बताया था।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने सुनवाई करते हुए उक्त तीनों परिवादी को दोषी मानते हुए आर्थिक क्षति के रूप में 30 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में 9 हजार रुपये मिलाकर कुल 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त धनराशि तीनों परिवादी को संयुक्त रूप से आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अदा करनी होगी। निर्धारित समय में जुर्माना अदा नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में अतिरिक्त देना होगा।
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज सहित तीन आरोपियों पर 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
झिंझाना कस्बा निवासी अनिल देव शर्मा ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि 11 जून 2006 को उसने लिम्का ब्रांड की 200 मिली की दस बोतलें कस्बा झिंझाना में ऊन रोड स्थित दीपक मिष्ठान भंडार से खरीदी थीं। उक्त कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण गाजियाबाद स्थित हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड से हुआ, जिसके अधिकृत थोक विक्रेता मैसर्स शिवा ड्रिंक्स सम्राट सिनेमा रोड झिंझाना हैं। उनमें से एक बोतल में कीट पदार्थ, मच्छर और मक्खी आदि हानिकारक गंदगी पड़ी थी। इसकी शिकायत अधिकृत विक्रेता और मिष्ठान विक्रेता से की गई थी, जिसके लिए उन्होंने कंपनी को ही जिम्मेदार बताया था।
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने सुनवाई करते हुए उक्त तीनों परिवादी को दोषी मानते हुए आर्थिक क्षति के रूप में 30 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में 9 हजार रुपये मिलाकर कुल 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त धनराशि तीनों परिवादी को संयुक्त रूप से आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अदा करनी होगी। निर्धारित समय में जुर्माना अदा नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में अतिरिक्त देना होगा।
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