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कोर्ट ने गैंगस्टर के चार मुजरिमो को सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया
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कोर्ट ने गैंगस्टर के चार मुजरिमों को सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर चार मुजरिमों को सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों मुजरिमों पर अर्थदंड भी लगाया।
केस नम्बर 1
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय पुनिया ने बताया कि कैराना थाने पर 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें आरोप लगाया था कि गैंग लीडर गांव भूरा निवासी मुबारिक उर्फ भोला अन्य चार साथियों के साथ गैंग बनाकर अपराध करता है। पुलिस ने मुबारिक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मुबारिक उर्फ भोला निवासी गांव भूरा को छह साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
केस नम्बर 2
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व कोर्ट मोहर्रिर मुकेश कुमार ने बताया कि 2019 में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस ने नीरज, संदीप व कन्हैया के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उन्हें जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीनों ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर क्षमा याचना की थी। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर नीरज, संदीप व कन्हैया को चार-चार साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये दंड की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर चार मुजरिमों को सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों मुजरिमों पर अर्थदंड भी लगाया।
केस नम्बर 1
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय पुनिया ने बताया कि कैराना थाने पर 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें आरोप लगाया था कि गैंग लीडर गांव भूरा निवासी मुबारिक उर्फ भोला अन्य चार साथियों के साथ गैंग बनाकर अपराध करता है। पुलिस ने मुबारिक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मुबारिक उर्फ भोला निवासी गांव भूरा को छह साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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केस नम्बर 2
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व कोर्ट मोहर्रिर मुकेश कुमार ने बताया कि 2019 में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस ने नीरज, संदीप व कन्हैया के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उन्हें जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीनों ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर क्षमा याचना की थी। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर नीरज, संदीप व कन्हैया को चार-चार साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये दंड की सजा सुनाई।
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