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Shamli News: भाजपा नेता सहित 14 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर
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कैराना कोर्ट में जमानत मिलने के बाद बाहर आते भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी सहित अन्य आरोपी-संव
कैराना। वर्ष 2016 में हिन्दू नर्व वर्ष पर शामली में बिना अनुमति के बाइक रैली निकालने के मामले में दर्ज मुकदमें में भाजपा जिला मंत्री सहित 15 आरोपी अदालत में गैर हाजिर चल रहे थे। पिछले सप्ताह अदालत ने सभी 15 आरोपियों के वारंट जारी किए गये थे। मंगलवार को भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी सहित 14 आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी।
मामले में एक आरोपी आशु त्यागी की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है।अप्रैल 2016 में भाजपा जिला मंत्री सहित 15 युवकों ने हिन्दू नर्व वर्ष के अवसर पर शामली में बिना अनुमति बाइक रैली निकाली थी। जिस पर शामली कोतवाली में भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी, सन्नी शर्मा, आकाश वर्मा, प्रशांत वर्मा, करण सैनी, अक्षय कौशिक, आशु कांबोज, आशु राणा, शिवम शर्मा, राहूल जागिड, आकाश मित्तल, देवेन्द्र सैनी, प्रिंस राठी और आशु त्यागी के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत में चल रही है। अदालत में हाजिर नहीं होने पर पिछले सप्ताह अदालत ने सभी 15 आरोपियों के विरूद्ध जमानतीय वारंट जारी करते हुए मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे।
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मामले में एक आरोपी आशु त्यागी की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है।अप्रैल 2016 में भाजपा जिला मंत्री सहित 15 युवकों ने हिन्दू नर्व वर्ष के अवसर पर शामली में बिना अनुमति बाइक रैली निकाली थी। जिस पर शामली कोतवाली में भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी, सन्नी शर्मा, आकाश वर्मा, प्रशांत वर्मा, करण सैनी, अक्षय कौशिक, आशु कांबोज, आशु राणा, शिवम शर्मा, राहूल जागिड, आकाश मित्तल, देवेन्द्र सैनी, प्रिंस राठी और आशु त्यागी के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत में चल रही है। अदालत में हाजिर नहीं होने पर पिछले सप्ताह अदालत ने सभी 15 आरोपियों के विरूद्ध जमानतीय वारंट जारी करते हुए मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे।
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