अंकित हत्याकांड: करनाल जेल में बंद पंपू कोर्ट में नहीं हुआ पेश, सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंस की मांग
अंकित बालियान हत्याकांड में आरोपी बनाए गए करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू को सोमवार को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की मांग की गई। अगली तारीख 10 सितंबर तय हुई है।
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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में आरोपी बनाए गए करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू को सोमवार को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। शामली पुलिस की ओर से दाखिल बी वारंट के आवेदन पर अदालत ने पंपू को रिमांड के लिए तलब किया था, लेकिन करनाल जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसकी पेशी नहीं कराई।अदालत ने अगली तारीख 10 सितंबर तय की है।
बी वारंट के लिए शामली पुलिस ने किया था आवेदन
अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस ने करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू को भी आरोपी बनाया है। उससे पूछताछ और रिमांड के लिए शामली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बी वारंट के लिए आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने सोमवार को आरोपी को पेश करने के लिए करनाल जेल प्रशासन को आदेश जारी किए थे।
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सुरक्षा कारणों से नहीं हुई पेशी
सोमवार को राकेश उर्फ पंपू को अदालत में पेश नहीं किया गया। करनाल जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। इस दौरान आरोपी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की मांग भी की गई।
10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले में अदालत ने अब अगली तारीख 10 सितंबर निर्धारित की है। इस दिन पंपू की पेशी और बी वारंट से संबंधित कार्रवाई पर आगे सुनवाई होगी।
पंपू से पूछताछ करना चाहती है शामली पुलिस
अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस पंपू की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि उसके पूछताछ में शामिल होने से हत्याकांड की साजिश और आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस की ओर से बी वारंट की प्रक्रिया इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाई जा रही है।