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13 साल पुराने मामले में पावर कारपोरेशन पर 92 हजार का जुर्माना

Sat, 27 Nov 2021 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 12:30 AM IST
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92 thousand fine on Power Corporation in 13 year old case
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद (प्रतितोष) आयोग ने एक 13 साल पुराने मामले में पावर कारपोरेशन पर करीब 92 हजार का जुर्माना लगाया है।
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मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना तहसील के गांव सरनावली भाई सुदेश कुमार व दिनेश कुमार ने यह वाद वर्ष 2008 में दायर किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि पावर कारपोरेशन की लापरवाही के चलते उनकी 15 बीघा ईख की फसल जल गई थी। जिसकी शिकायत उन्होंने पावर कारपोरेशन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। एसडीएम बुढ़ाना की ओर से कराई गई जांच में उनके नुकसान करीब 50 हजार रुपये आंका गया था। जबकि वास्तविक नुकसान करीब सवा लाख का हुआ था।

एसडीएम के आदेश के बावजूद भी पावर कारपोरेशन ने उन्हें 50 हजार मुआवजा नहीं दिया। पीड़ितों ने नुकसान के सवा लाख रुपये और वाद व्यय के 10 हजार रुपये दिलाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और महिला सदस्य अमरजीत कौर ने निर्णय सुनाया। जिसमें गन्ने की क्षतिपूर्ति के 62,500 रुपये वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वाद व्यय के 10 हजार रुपये और मानसिक क्षतिपूर्ति के 20 हजार रुपये आदेश के 30 दिन में जमा कराने के आदेश दिए। इसमें देरी करने पर धनराशि पर 12 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
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