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युवक के हत्यारों को आजीवन कठोर कारावास की सजा
Updated Thu, 22 Mar 2018 12:06 AM IST
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कैराना।
हत्या के एक मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो लोगों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भुगतने के भी आदेश दिए है।
सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली एवं संजय चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2013 की शाम साढ़े छह बजे गोगवान निवासी 32 वर्षीय खुर्शीद को गांव के ही इंसार उर्फ अहसान उर्फ मोटा तथा गुड्डू घर से बुला कर ले गये थे। रात में खुर्शीद के घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। अगले दिन सुबह नौ बजे खुर्शीद का शव पांवटी कला स्थित तालाब में मिला था। पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। खुर्शीद के भाई जमशेद ने कोतवाली में इंसार उर्फ अहसान उर्फ मोटा तथा गुड्डू निवासी गोगवान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जहां से दोनों जमानत पर बाहर आ गये थे। उधर, मृतक खुर्शीद का बिसरा विधि विज्ञान प्रयोग शाला को भेजा गया था। इसमें जहरीले पदार्थ से उसकी मौत होने की पुष्टि हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में नौ गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने इंसार उर्फ अहसान उर्फ मोटा तथा गुड्डू को आजीवन कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हत्या के एक मामले में दोषी पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो लोगों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भुगतने के भी आदेश दिए है।
सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली एवं संजय चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2013 की शाम साढ़े छह बजे गोगवान निवासी 32 वर्षीय खुर्शीद को गांव के ही इंसार उर्फ अहसान उर्फ मोटा तथा गुड्डू घर से बुला कर ले गये थे। रात में खुर्शीद के घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। अगले दिन सुबह नौ बजे खुर्शीद का शव पांवटी कला स्थित तालाब में मिला था। पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। खुर्शीद के भाई जमशेद ने कोतवाली में इंसार उर्फ अहसान उर्फ मोटा तथा गुड्डू निवासी गोगवान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जहां से दोनों जमानत पर बाहर आ गये थे। उधर, मृतक खुर्शीद का बिसरा विधि विज्ञान प्रयोग शाला को भेजा गया था। इसमें जहरीले पदार्थ से उसकी मौत होने की पुष्टि हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में नौ गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने इंसार उर्फ अहसान उर्फ मोटा तथा गुड्डू को आजीवन कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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