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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में मिलेगा 200 लोगों को रोजगार

Tue, 05 Jun 2018 11:52 PM IST
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:52 PM IST
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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में मिलेगा 200 लोगों को रोजगार
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में मिलेगा 200 लोगों को रोजगार
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शामली। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत शामली जनपद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 10 इकाई स्थापित कराई जाएंगी, जिनमें 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-019 के लिए शासन ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उसके तहत 10 इकाइयों की स्थापना कराई जानी है। उसके लिए सात जून से 13 जून तक शामली में मोहल्ला रेलपार स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पर आवेदन जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनमें उद्योग की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, आवेदक स्थायी रूप से ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 10 लाख तक रहेगी, अपेक्षित दस्तावेज परियोजना हेतु शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र देना होगा। परियोजना लागत में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं लगाना होगा। वहीं, सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का चार प्रतिशत ब्याज खुद वहन करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक तथा सामान्य वर्ग की महिला को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से साक्षात्कार के उपरांत होगी।
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पिछड़ा वर्ग के बेरोजगारों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन
शामली। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए संचालित ‘ओ‘ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से ऑनलाइन कर दिया गया है। उसके लिए पांच जून से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के उपरां्त आवेदन की प्रति तथा समस्त अभिलेखों/विवरण पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक के कार्यालय में 14 जून तक जमा करानी होगी।
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