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लोक अदालत में हुआ 2045 वादों का निस्तारण
Updated Sun, 15 Jul 2018 12:21 AM IST
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शामली।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के 2045 वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार को एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान भू राजस्व संबंधी 24, राजस्व संहिता के 26, स्टांप अधिनियम के एक, फौजदारी अधिनियम के 135 वादों का निस्तारण हुआ। जबकि अन्य वाद 2310 रखे गए, जिनमें से 1859 का निस्तारण किया गया। इस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2045 वादों का निस्तारण किया गया।
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के 2045 वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार को एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान भू राजस्व संबंधी 24, राजस्व संहिता के 26, स्टांप अधिनियम के एक, फौजदारी अधिनियम के 135 वादों का निस्तारण हुआ। जबकि अन्य वाद 2310 रखे गए, जिनमें से 1859 का निस्तारण किया गया। इस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2045 वादों का निस्तारण किया गया।