फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   10-10 years imprisonment to three criminals of murderous attack

Shamli News: जानलेवा हमले के तीन मुजरिमों को 10-10 साल की सजा

Wed, 01 Mar 2023 04:50 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 01 Mar 2023 04:50 PM IST
विज्ञापन
10-10 years imprisonment to three criminals of murderous attack
- न्यायालय ने तीनों मुजरिमों पर लगाया 10-10 हजार का अर्थदंड
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

कैराना। युवक पर ईंटों से जानलेवा हमला करने और गला काटने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने तीन मुजरिमों को 10-10 साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 30 जुलाई 2021 की शाम करीब पांच बजे थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव बनत में सतेंद्र अपना रेहड़ा ठीक कराकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में भूमिया खेड़ा के पास राजबीर, इमरान व आस मोहम्मद निवासी बनत थाना आदर्श मंडी ने सतेंद्र को जबरदस्ती शराब पिलाकर सिर में ईंट मारी व गला काट दिया।
विज्ञापन

घायल सतेंद्र के पिता लक्ष्मीचंद ने आदर्श मंडी थाने पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने दोष सिद्ध पाए जाने पर राजबीर, इमरान और आस मोहम्मद को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed