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Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

Sun, 27 Jul 2025 01:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 27 Jul 2025 01:05 AM IST
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Three convicts including father and son sentenced to three years imprisonment for murderous attack
शाहजहांपुर। मेड़ के विवाद में ग्रामीण को रायफल की बट से पीटने के मुकदमे में अदालत ने पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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डूडा गांव के विपिन कुमार मिश्रा ने पुवायां थाने में तहरीर देकर बताया कि चार जून 2010 को सुबह करीब दस बजे उसके भाई संजय कुमार को गांव के बाबूराम, उसका बेटा रामप्रताप, पौत्र संगम और श्रीकुमार पीट रहे थे। उन लोगों से उनकी मेड़ के विवाद में रंजिश चलती है। वह बीचबचाव करने गए तो रायफल की बट से रामप्रताप ने उनके चेहरे पर प्रहार कर दिया।
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इससे उनकी नाक व मुंह से खून निकलने लगा। विपिन ने हमलावरों से जान का खतरा बताया। पुलिस ने रामप्रताप, संगम, बाबूराम और श्रीकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान बाबूराम की मृत्यु हो गई। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रामप्रताप, संगम और श्रीकुमार उर्फ छोटू को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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