GST 2.0: बाइक पर आठ से 15 हजार रुपये तक का फायदा, टीवी भी होंगे सस्ते; कारोबार में उछाल की उम्मीद
जीएसटी की नई दरें लागू होने से कारोबारियों ने कारोबार में उछाल आने की उम्मीद जताई है। शाहजहांपुर के कारोबारियों का कहना है कि दरें कम होने से ग्राहकों को फायदा होगा। सामान की बिक्री बढ़ेगी तो कारोबार भी बढ़ेगा।
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जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू कर दी गई हैं। नवरात्र के पहले दिन जीएसटी कम होने से कारोबार में उछाल आने की संभावना है। दरें कम करने से ग्राहकों को फायदा होगा। इससे सामान की बिक्री अधिक होगी। सरकार की घोषणा होने के बाद शाहजहांपुर में तमाम लोगों ने कार, बाइक, इलेक्ट्रानिक उत्पाद समेत कई प्रोडक्ट बुक करा लिए थे, लेकिन डिलीवरी नवरात्र के शुभ मौके पर लेंगे।
सात से 15 हजार रुपये का मिलेगा फायदा
सुमित्रा हीरो एजेंसी के एमडी अनुज कपूर ने बताया कि जीएसटी के नए स्लैब पर बाइक पर आठ हजार से 15 हजार रुपये से ज्यादा का फायदा होगा। जीएसटी में कमी के कारण लोगों ने पहले से ही बुकिंग करा ली थी। एक लाख की बाइक पर दस हजार और 70 हजार की बाइक पर करीब सात हजार का लाभ मिलेगा। नवरात्र पर बुकिंग की डिलीवरी लेने ग्राहक आएंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है।
दिवाली तक ग्राहकों को मिलेगा दोहरा लाभ
इलेक्ट्रानिक व्यापारी उमेश पाठक ने कहा कि इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दी गई है। इससे एक लाख के टीवी पर 10 हजार और 43 इंच टीवी पर करीब पांच हजार का लाभ होगा। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी कम नहीं होने से कंपनियों ने दिवाली का ऑफर देते हुए रेट कम किए हैं। ग्राहकों ने पूर्व में ही काफी उपकरण बुक किए थे।
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साइकिल के कारोबार में उछाल आएगा
कारोबारी राजू बग्गा ने बताया कि साइकिल के रेट भी कम हुए हैं। वहीं कच्चे माल पर 18 प्रतिशत जीएसटी रखे जाने से कारोबारियों को दिक्कत आएगी। नए स्लैब में रेट कम होने से कारोबार को गति मिलने से इन्कार नहीं कर सकते। वैसे भी साइकिल लोग कम खरीदते थे। रेट घटने से उम्मीद है कि कारोबार में तेजी जाएगी। जीएसटी कम करना सरकार का सराहनीय फैसला है।
अलग-अलग अभिलेख बनाने में आएगी दुश्वारी
एडवोकेट अक्षत सक्सेना ने बताया कि पूर्व में 28 प्रतिशत की जीएसटी अब 18 प्रतिशत कर दी गई। लग्जरी उत्पाद अब 18 प्रतिशत के दायरे में आएंगे। कुछ उत्पादों पर 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर किया गया है। सोने के दामों पर कोई बदलाव नहीं किया है। बदलाव से ग्राहकों को फायदा होगा, वहीं व्यापारियों को एक अप्रैल से 21 सितंबर तक के खाते अलग बनाने होंगे, साथ ही 22 सितंबर से 31 मार्च 2026 तक के खातों को अलग से बनाना होगा।