फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Murder convict sentenced to life imprisonment

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 18 Sep 2022 12:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Sep 2022 12:22 AM IST
सार

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सरकारी वकील अतुल अग्निहोत्री ने बताया कि पुवायां क्षेत्र के गांव सुजानपुर के रहने वाले मेवाराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।महिला की ओर से सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

विज्ञापन
Murder convict sentenced to life imprisonment

विस्तार

शाहजहांपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी को चार साल की कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सरकारी वकील अतुल अग्निहोत्री ने बताया कि पुवायां क्षेत्र के गांव सुजानपुर के रहने वाले मेवाराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेवाराम ने पुलिस को बताया था कि 16 जून 2016 को वह उसके बेटे संतकुमार, रामप्रसाद के साथ उसका भतीजा सत्यपाल घर पर टीवी देख रहा था। रात करीब नौ बजे गांव का कमलेश वर्मा नशे की हालत में सत्यपाल के पास बाइक से आया गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर कमलेश ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। गोली सत्यपाल को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 17 जून को कमलेश वर्मा को तमंचा समेत गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील अतुल अग्निहोत्री के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कमलेश को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन

वहीं विशेष न्यायालय (पॉक्सो)/ अपर सत्र न्यायाधीश पिंकू कुमार ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और राजीव अवस्थी ने बताया कि नौ जनवरी 2017 को एक महिला अपने परिवार के साथ आंगन में लेटी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला प्रामिस उसके घर में घुस आया और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर वह धमकी देता हुआ भाग गया। महिला की ओर से सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अदालत ने प्रामिस को दोषी पाते हुए चार साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed