फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment to wife and brother-in-law who killed her husband by poisoning

Shahjahanpur: जहर देकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और साढ़ू को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 09 Oct 2023 09:43 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 09 Oct 2023 09:43 PM IST
सार

शाहजहांपुर में पति की जहर देकर हत्या करने वाली पत्नी और मृतक के साढ़ू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

विज्ञापन
Life imprisonment to wife and brother-in-law who killed her husband by poisoning
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शाहजहांपुर में द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने पति की जहर देकर हत्या करने वाली पत्नी और साढ़ू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर बाजार थाना क्षेत्र के गदियाना की रहने वालीं सरस्वती ने 11 नवंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसका भाई कालीचरण मोहल्ला एमनजई जलालनगर स्थित अपनी ससुराल में था। यहां से नौ नवंबर को उसका साढ़ू सर्वेश उसे बुलाकर ले गया था। 
विज्ञापन


पुलिस ने लगा थी फाइनल रिपोर्ट 
कालीचरण की पत्नी निशा, साढ़ू सर्वेश और सास चमेली देवी किसी वाहन से उसके शव को डालकर चले गए थे। उसने जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने निशा, चमेली देवी और सर्वेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य न पाने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर वादिनी सरस्वती ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को तलब किया। 

अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील उमेशचंद्र अग्निहोत्री के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सर्वेश और निशा को दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी चमेली की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed