फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment for three murder convicts

Shahjahanpur News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 24 Aug 2023 11:16 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Aug 2023 11:16 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for three murder convicts
2014 में परौर थाना क्षेत्र के रठेली गांव में युवक को मार दी थी गोली
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा सिंह ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार परौर क्षेत्र के गांव रठेली निवासी वादी भुलकमान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अक्तूबर 2014 को उसके गांव का प्रेमपाल शराब पीकर आया। गांव के केहरी, रामसरन, ओमकार से प्रेमपाल गालीगलौज करने लगा। उन लोगों ने प्रेमपाल पर ईंट फेंककर मारी। प्रेमपाल नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वादी का भाई टिन्नू आगे बढ़ा तभी केहरी, रामसरन और ओमकार ने कहा कि टिन्नू को मार दो।
विज्ञापन

राममसरन के कहने पर केहरी ने टिन्नू को गोली मार दी। टिन्नू की मौत हो गई। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह, विशेष लोक अभियोजक अमित वाजपेयी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने केहरी, रामसरन और ओमकार को दोषी माना। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed