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Shahjahanpur News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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2014 में परौर थाना क्षेत्र के रठेली गांव में युवक को मार दी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा सिंह ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार परौर क्षेत्र के गांव रठेली निवासी वादी भुलकमान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अक्तूबर 2014 को उसके गांव का प्रेमपाल शराब पीकर आया। गांव के केहरी, रामसरन, ओमकार से प्रेमपाल गालीगलौज करने लगा। उन लोगों ने प्रेमपाल पर ईंट फेंककर मारी। प्रेमपाल नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वादी का भाई टिन्नू आगे बढ़ा तभी केहरी, रामसरन और ओमकार ने कहा कि टिन्नू को मार दो।
राममसरन के कहने पर केहरी ने टिन्नू को गोली मार दी। टिन्नू की मौत हो गई। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह, विशेष लोक अभियोजक अमित वाजपेयी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने केहरी, रामसरन और ओमकार को दोषी माना। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा सिंह ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार परौर क्षेत्र के गांव रठेली निवासी वादी भुलकमान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अक्तूबर 2014 को उसके गांव का प्रेमपाल शराब पीकर आया। गांव के केहरी, रामसरन, ओमकार से प्रेमपाल गालीगलौज करने लगा। उन लोगों ने प्रेमपाल पर ईंट फेंककर मारी। प्रेमपाल नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वादी का भाई टिन्नू आगे बढ़ा तभी केहरी, रामसरन और ओमकार ने कहा कि टिन्नू को मार दो।
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राममसरन के कहने पर केहरी ने टिन्नू को गोली मार दी। टिन्नू की मौत हो गई। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह, विशेष लोक अभियोजक अमित वाजपेयी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने केहरी, रामसरन और ओमकार को दोषी माना। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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