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Shahjahanpur News: नाबालिग को ले जाने पर पांच वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। 12 वर्ष की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अदालत ने दोषी महिला को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
बंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 जुलाई 2018 को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र के गांव मुहम्मदाबाद की रहने वाली गरिमा उर्फ बाटा उर्फ भोला सुबह दस बजे उसकी 12 वर्ष की बेटी को बहला-फुसलाकर बेचने के लिए लेकर चली गई। उसने काफी तलाश की लेकिन बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने गरिमा को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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बंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 जुलाई 2018 को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र के गांव मुहम्मदाबाद की रहने वाली गरिमा उर्फ बाटा उर्फ भोला सुबह दस बजे उसकी 12 वर्ष की बेटी को बहला-फुसलाकर बेचने के लिए लेकर चली गई। उसने काफी तलाश की लेकिन बेटी का पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने गरिमा को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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