फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Five accused sentenced to 10 years imprisonment each in murderous attack

Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में पांच दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 19 Dec 2024 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 19 Dec 2024 01:19 AM IST
विज्ञापन
Five accused sentenced to 10 years imprisonment each in murderous attack
शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने जानलेवा हमला करने के एक मुकदमे में तीन सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव कीलापुर खुर्द, थाथरमई निवासी विजेंद्र सिंह ने 15 सितंबर 2013 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उनका बेटा विपेंद्र उर्फ पतरे सुबह नौ बजे खेत में गया था। वहां पर सत्यवीर उसके खेत में जानवर चरा रहा था। उसके बेटे ने मना किया तो उसने अपने भाई ओमवीर, रामभजन और गांव उइला निवासी जितेंद्र और नरेंद्र को बुला लिया। वे लोग अपने हाथ में असलहे लेकर आ गए। उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इससे उसका बेटा विपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सत्यवीर, ओमवीर, रामभजन, जितेंद्र और नरेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी पाया गया। अदालत ने दोषियों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed