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Shahjahanpur News: पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और दंड की दी गई जानकारी

Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
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Information provided regarding the provisions and penalties of the POCSO Act.
आर्य महिला डिग्री कॉलेज में वि​धिक सेवा प्रा​धिकरण की ओर से आयोजित ​शिविर में संबो​धित करते अपर
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को आर्य महिला डिग्री कॉलेज, संजय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम-2012 को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इसमें छात्र-छात्राओं को बच्चों की सुरक्षा, गुड टच-बैड टच और पॉक्सो कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
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आर्य महिला डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज आशीष वर्मा ने की। उन्होंने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के तहत होने वाले दंड, बच्चों की सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूकता के बारे में जानकारी दी। अपर जिला जज नेहा आनंद ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आकांक्षा पुष्कर ने छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दीं।
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इस दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुरचना त्रिवेदी, डॉ. सारिका अग्रवाल, पीएलवी योगेश कुमार, गीतांजली शुक्ला, आशीष गोयल, संगीता, उमा भारती आदि मौजूद रहे।
संजय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय मनीष कुमार सिंह ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और कानून की जानकारी होना जरूरी है, ताकि किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में वे तत्काल सहायता प्राप्त कर सकें।
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एसएस लॉ कॉलेज के प्राचार्य जयशंकर ओझा, राकेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गर्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रविंद्र विद्यार्थी, पीएलवी अनिल कुमार वर्मा सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और करीब 700 छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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