फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   father convicted of misdeeds his minor daughter has been sentenced to life imprisonment in Shahjahanpur

UP: शाहजहांपुर में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं

Sun, 07 Dec 2025 03:19 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 07 Dec 2025 03:19 PM IST
विज्ञापन
father convicted of misdeeds his minor daughter has been sentenced to life imprisonment in Shahjahanpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

शाहजहांपुर में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि इससे बड़ा और जघन्य कोई अपराध नहीं हो सकता। दोषी ने पारिवारिक रिश्तों और विश्वास को तार-तार किया है। उसे अधिकतम दंड से दंडित किया जाना चाहिए। 

विज्ञापन


तीन मार्च 2022 को जलालाबाद क्षेत्र की रहने वाली 11 वर्ष की बालिका ने पिता के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह दो बहनें और तीन भाई हैं। उनकी मां एक अन्य प्रांत की रहने वाली थी जो उन लोगों को छोड़कर चली गई। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है।
विज्ञापन

 
तीनों भाई पीड़िता से छोटे हैं। उसका पिता कत्ल के आरोप में जेल जा चुका है। पिता शराब पीने का आदी है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। पिता की आदतों की वजह से बड़ी बहन भी घर नहीं आती है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंUP: 'धज्जियां उड़ा देंगे...', भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को हिस्ट्रीशीटर ने दी हत्या की धमकी; वीडियो वायरल

'पवित्र रिश्ते को किया कलंकित'
अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि दोषी ने एक वर्ष की अवधि के दौरान कई बार अपनी ही अवयस्क पुत्री से दुष्कर्म किया। उसने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। यदि एक पुत्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है और उसका पिता ही उससे दुष्कर्म करता है तो उससे बड़ा और जघन्य कोई अपराध नहीं हो सकता। उसके आपराधिक कृत्य की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। वह किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed