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पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएं: डीएम
शाहजहांपुर।
Updated Tue, 03 Feb 2015 11:40 PM IST
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत तहत अप्रैल तक पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
डीएम शुभ्रा सक्सेना ने बताया कि प्रमुख सचिव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन के लिए शासन से निर्देश मिल चुके हैं। कहा कि इस योजना में भूमिहीन कृषक, मजदूर, अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही भिखारियों, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी वाले, खोमचे वाले, रिक्शे वाले, कुष्ठ रोग एवं एडस से पीड़ित, अनाथ, स्वच्छकार, तलाकशुदा महिलाएं, विकलांग, विक्षिप्त, आवास विहीन परिवार आदि को शामिल किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि एनआईसी द्वारा जिले में तीनों श्रेणी के परिवारों की सूची तैयार कराई जाएगी। एसडीएम, बीडीओ के द्वारा सूची को दुकान वार त्ैायार कराया जायेगा। इस सूची को ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए उपलब्ध कराना होगा। कहा कि ग्राम स्तर पर सूची का प्रकाशन कराया जाना तथा खुली बैठकों में पढ़ा जाना, आपत्तियों का आमंत्रण व निस्तारण, अंतिम सूची तैयार करना, पात्रों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर प्रेषित करना होेगा। इस सूची को तैयार करके चार मार्च तक पूरा करके खाद्य आयुक्त को भेजा जाएगा।
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डीएम शुभ्रा सक्सेना ने बताया कि प्रमुख सचिव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन के लिए शासन से निर्देश मिल चुके हैं। कहा कि इस योजना में भूमिहीन कृषक, मजदूर, अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही भिखारियों, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी वाले, खोमचे वाले, रिक्शे वाले, कुष्ठ रोग एवं एडस से पीड़ित, अनाथ, स्वच्छकार, तलाकशुदा महिलाएं, विकलांग, विक्षिप्त, आवास विहीन परिवार आदि को शामिल किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि एनआईसी द्वारा जिले में तीनों श्रेणी के परिवारों की सूची तैयार कराई जाएगी। एसडीएम, बीडीओ के द्वारा सूची को दुकान वार त्ैायार कराया जायेगा। इस सूची को ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए उपलब्ध कराना होगा। कहा कि ग्राम स्तर पर सूची का प्रकाशन कराया जाना तथा खुली बैठकों में पढ़ा जाना, आपत्तियों का आमंत्रण व निस्तारण, अंतिम सूची तैयार करना, पात्रों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर प्रेषित करना होेगा। इस सूची को तैयार करके चार मार्च तक पूरा करके खाद्य आयुक्त को भेजा जाएगा।
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