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Shahjahanpur News: गुड टच-बैड टच के बारे में समझाया
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देवी प्रसाद इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में जानकारी देते अपर सिविल जज सौरभ कुमार गौतम। स्रोत
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से देवी प्रसाद इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पॉक्सो कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई और गुड टच-बैड टच के बारे में समझाया गया।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम-तृतीय सौरभ कुमार गौतम ने की। सौरभ कुमार गौतम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के साथ गुड टच और बैड टच की जानकारी दी।
अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ एसीजेएम अवंतिका प्रभाकर ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति का पॉक्सो कानून के तहत कानूनी महत्व नहीं है। किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सलोचना वर्मा ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति में बच्चे तत्काल माता-पिता, अध्यापक, पुलिस या 1098 पर सूचना दें।
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पीएलवी अनिल कुमार वर्मा, विद्यालय के प्रबंधक केशवचंद मिश्रा ने भी विचार रखे। प्रधानाचार्य अवधेश सिंह अरुण, वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल, पीएलवी सैनिक पांडे, योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम-तृतीय सौरभ कुमार गौतम ने की। सौरभ कुमार गौतम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के साथ गुड टच और बैड टच की जानकारी दी।
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अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ एसीजेएम अवंतिका प्रभाकर ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सहमति का पॉक्सो कानून के तहत कानूनी महत्व नहीं है। किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सलोचना वर्मा ने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति में बच्चे तत्काल माता-पिता, अध्यापक, पुलिस या 1098 पर सूचना दें।
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पीएलवी अनिल कुमार वर्मा, विद्यालय के प्रबंधक केशवचंद मिश्रा ने भी विचार रखे। प्रधानाचार्य अवधेश सिंह अरुण, वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल, पीएलवी सैनिक पांडे, योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।