फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   छात्रा से छेड़छाड़ करने पर शिक्षक की पिटाई की खबर में साइड स्टोरी--

छात्रा से छेड़छाड़ करने पर शिक्षक की पिटाई की खबर में साइड स्टोरी--

Mon, 19 Mar 2018 09:40 PM IST
Updated Mon, 19 Mar 2018 09:40 PM IST
विज्ञापन
छात्रा से छेड़छाड़ करने पर शिक्षक की पिटाई की खबर में साइड स्टोरी--
नवरात्र पर कन्या से छेड़छाड़ पर भड़के थे ग्रामीण
विज्ञापन

गुरू के रूप को भी कर दिया कलंकित, समझौते के भी हुए प्रयास
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर।
नवरात्र पर जहां घर-घर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है और कन्याओं को भी देवी रूप में पूजा जाता है। उसी देवी स्वरूप कन्या (छात्रा) के साथ शिक्षक महेंद्र सिंह ने छेड़छाड़ की हरकत कर गुरू के रूप को कलंकित कर दिया। बस यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा भड़क गया और फिर शिक्षक की पिटाई कर दी गई।
मदनापुर क्षेत्र के एक गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को लोग गुरू का दर्जा दर्जा देते हुए सम्मान देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन सोमवार को शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की हरकत कर जहां अपने सम्मान को खुद मिट्टी में मिला लिया, वहीं नवरात्र पर इस हरकत को देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि वह इस मामले में अपनी सफाई पेश करते रहे लेकिन छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों को गुस्सा इसी बात का था कि शिक्षक ने नवरात्र पर कन्या का ख्याल नहीं किया और अपने पद और उम्र का लिहाज खो दिया।
विज्ञापन

आरोप है कि शिक्षक ने यह हरकत पहली बार नहीं की थी। इससे पहले भी उसने छात्रा को इसी तरह से परेशान करने की कोशिश की था, लेकिन वह इस डर में चुप रही कि उसे शिक्षक परीक्षा में फेल न कर दे। शिक्षक की इस हरकत पर जहां हर कोई उसे कोस रहा था, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसकी मदद में खड़े नजर आ रहे थे। उन लोगों ने मामले में समझौते के काफी प्रयास भी किए, लेकिन पीड़ित छात्रा के परिजनों ने कानून पर भरोसा करते हुए मामले में समझौते से इंकार कर दिया। दोपहर 12 बजे से लेकर देर शाम तक चली समझौते की वार्ता फेल हो गई और अंतत: तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक महेंद्र सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed