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Shahjahanpur News: चरस तस्कर को 11 वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को अदालत ने 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
खुदागंज थाने के उपनिरीक्षक राजपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 11 मार्च 2021 को वह गश्त पर थे। जैतीपुर तिराहे के पास पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद हुई। उसने अपना नाम विपिन बताया।
वह पीलीभीत के बीसलपुर के गांव राजूपुर कुंडरी का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार तृतीय ने विपिन को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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खुदागंज थाने के उपनिरीक्षक राजपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 11 मार्च 2021 को वह गश्त पर थे। जैतीपुर तिराहे के पास पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद हुई। उसने अपना नाम विपिन बताया।
वह पीलीभीत के बीसलपुर के गांव राजूपुर कुंडरी का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार तृतीय ने विपिन को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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