{"_id":"5b9417ed867a557ec524b96e","slug":"131536432109-shahjahanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज से जिले में धारा 144 लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज से जिले में धारा 144 लागू
Updated Sun, 09 Sep 2018 12:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आज से जिले में धारा 144 लागू
शाहजहांपुर। सितंबर माह से लेकर नंबर माह तक होने वाले विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डॉ. वंदिता श्रीवास्तव ने नौ सितंबर से आठ नवंबर तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय 21 सितंबर को होने वाले मोहर्रम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 18 व 19 अक्टूबर को दशहरा, 30 अक्टूबर को चेहल्लुम, सात व आठ नंबर को दीपावली त्योहार के मद्देनजर लिया है। इन धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि किसी एक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे और न कोई धरना/ प्रदर्शन/ जुलूस बिना किसी सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वाअनुमति के किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध परंपरागत रूप से होने वाले धार्मिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। ब्यूरो
विज्ञापन
शाहजहांपुर। सितंबर माह से लेकर नंबर माह तक होने वाले विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डॉ. वंदिता श्रीवास्तव ने नौ सितंबर से आठ नवंबर तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय 21 सितंबर को होने वाले मोहर्रम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 18 व 19 अक्टूबर को दशहरा, 30 अक्टूबर को चेहल्लुम, सात व आठ नंबर को दीपावली त्योहार के मद्देनजर लिया है। इन धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि किसी एक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे और न कोई धरना/ प्रदर्शन/ जुलूस बिना किसी सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वाअनुमति के किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध परंपरागत रूप से होने वाले धार्मिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। ब्यूरो
विज्ञापन