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Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी तीन भाइयों को दो वर्ष की कठोर सजा

Tue, 06 Feb 2024 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 06 Feb 2024 11:59 PM IST
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Two years rigorous imprisonment to three brothers guilty of Gangster Act
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले मे दोषी पाए जाने पर तीन भाइयों को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि लहरी ढाडी, बलई ढाडी, लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मन, शिवमूरत निवासी बनकटिया थाना सहजनवां जिला गोरखपुर का एक संगठित गिरोह है। यह गिरोह अपने आर्थिक, भौतिक और दुन्याबी लाभ के लिए हत्या के प्रयास और चोरी जैसे अपराध में लिप्त हैं। थाने की तरफ से बने वादी की लिखित सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी लहरी ढाडी, बलई ढाडी, लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मन पुत्रगण बुद्धिराम ढाडी, शिव मूरत सभी निवासी बनकटिया थाना सहजनवां जिला गोरखपुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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आरोपियों ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। दौरान विचारण आरोपी शिवमूरत की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से तीनों आरोपी भाइयों लहरी ढाडी, बलई ढाडी और लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मन को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच -पांच हज़ार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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