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Sant Kabir Nagar News: छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट में तीन साल का सश्रम कारावास
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- पांच हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर दोषी शादीशुदा व्यक्ति को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। 500 रुपया क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने का आदेश दिया है। साथ ही नालसा स्कीम के अंतर्गत 40,000 रुपया प्रतिकर राशि भी देने का आदेश दिया है।
आरोप है कि 27 जनवरी 2017 को दो बजे रात पीड़िता की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बरामदे में सो रही थी। आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर पर अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। थाना मेंहदावल में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी रविंद्र ने आरोप से इन्कार किया। दौरान विचारण वादिनी मुकदमा तथा पीड़िता व अन्य गवाहों की गवाही हुई।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने गवाहों की गवाही तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत थाना मेंहदावल अंतर्गत ग्राम के शादीशुदा व्यक्ति रविंद्र को छेड़छाड़ तथा पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर दोषी शादीशुदा व्यक्ति को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। 500 रुपया क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने का आदेश दिया है। साथ ही नालसा स्कीम के अंतर्गत 40,000 रुपया प्रतिकर राशि भी देने का आदेश दिया है।
आरोप है कि 27 जनवरी 2017 को दो बजे रात पीड़िता की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बरामदे में सो रही थी। आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर पर अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। थाना मेंहदावल में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी रविंद्र ने आरोप से इन्कार किया। दौरान विचारण वादिनी मुकदमा तथा पीड़िता व अन्य गवाहों की गवाही हुई।
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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने गवाहों की गवाही तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत थाना मेंहदावल अंतर्गत ग्राम के शादीशुदा व्यक्ति रविंद्र को छेड़छाड़ तथा पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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