{"_id":"6aa0583f011f15b13401f744","slug":"the-culprit-was-sentenced-in-the-case-of-recovery-of-500-grams-of-ganja-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-156951-2026-09-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: 500 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में दोषी को सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: 500 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में दोषी को सजा
विज्ञापन
संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के 21 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर आरोपी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, धनघटा थाना क्षेत्र में 10 अगस्त 2005 को उपनिरीक्षक परशुराम पांडेय ने नंदिया नायक निवासी हरिश्चंद के कब्जे से 500 ग्राम गांजा बरामद किया था। मामले में थाना धनघटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विवेचक उपनिरीक्षक विनय कुमार पाठक ने साक्ष्यों का संकलन करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), की अदालत ने आरोपी हरिश्चंद को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, धनघटा थाना क्षेत्र में 10 अगस्त 2005 को उपनिरीक्षक परशुराम पांडेय ने नंदिया नायक निवासी हरिश्चंद के कब्जे से 500 ग्राम गांजा बरामद किया था। मामले में थाना धनघटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विवेचक उपनिरीक्षक विनय कुमार पाठक ने साक्ष्यों का संकलन करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), की अदालत ने आरोपी हरिश्चंद को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन