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Sant Kabir Nagar News: 18 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन को सजा

Tue, 22 Sep 2026 12:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:03 AM IST
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Three sentenced in 18-year-old assault case
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के मदरहा गांव में गाली, लाठी-डंडे से मारपीट और धमकी देने के करीब 18 साल पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सोमवार को सीजे (एसडी) एसीजेएम न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर तीनों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीनों पर कुल नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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पुलिस के अनुसार, मदरहा निवासी विंद्रावती पत्नी रामतेज केवट ने नौ मार्च 2008 को बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें गांव के धर्मराज, इंद्रज और बेचन पर लाठी-डंडे से मारपीट करने, गाली और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एनसीआर के तहत मामला दर्ज किया था।
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विवेचक उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध करार दिया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक अभिरक्षा में रखने और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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