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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी दो सगे भाइयों को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ा

Wed, 11 Oct 2023 12:24 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Oct 2023 12:24 AM IST
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The court released two real brothers convicted in the assault case on three years' probation.
दोषियों को 20,000,20,000 रुपये क्षतिपूर्ति जमा करने का आदेश दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम दिनेश प्रताप सिंह ने पशु शाला की दीवार चलाने के मामले को लेकर हुई मार पीट में दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों को तीन- तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों को परिवीक्षा पर सदाचार एवं परिशांति बनाए रखने तथा सात दिन के अंदर बीस- बीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति जमा करें तथा क्षतिपूर्ति की आधी रकम चोटाहिलों को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि राम प्रसाद सिंह उर्फ साधू सिंह ने थाना धनघटा में सूचना दिया। कहा कि 27 दिसंबर 2008 को समय 11 बजे दिन को आरोपियों ने जो उसके पट्टीदार है, हम अपनी भूमि पर दीवार बनवा रहे थे, तभी आरोपी दीवार बनाने से रोक दिए। मना करने पर अपशब्द कहते हुए जान माल की धमकी देते हुए भतीजा लक्ष्मी व मेरी औरत मुनक्का देवी को लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिए। मौके पर गांव के बहुत से लोग आकरघटना को देखे और बीच बचाओ किए दोनों का का डाक्टरी कराकर सूचना दे रहा हूं। एनसीआर मारपीट जान माल की धमकी अपशब्द कहने का केस दर्ज हुआ। वादी मुकदमा रामप्रसाद उर्फ साधु सिंह ने कोर्ट से विवेचना का आदेश पारित कराया ।विवेचक ने सभी औपचारिकता पूरी करन के बाद मनोज सिंह, प्रमोद सिंह ,संतोष सिंह अनिल सिंह के विरुद्ध मारपीट जान माल की धमकी का आरोप पत्र दाखिल किया। दौरान विचरण आरोपी प्रमोद सिंह व मनोज सिंह को 27 सितंबर 2022 को दोष सिद्ध पाया गया। संतोष सिंह, अनिल सिंह ने आरोप से इंकार किया। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से सात गवाहों की गवाही कराई गई। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने पर दोनो सगे भाइयों संतोष सिंह, अनिल सिंह निवासी दुबौली थाना गोला जिला गोरखपुर को तीन-तीन वर्ष की सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ते हुए बीस-बीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। साथ ही क्षतिपूर्ति की आधी रकम प्रतिकर के रूप में चोटाहिलो को देने का आदेश दिया है।
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