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Sant Kabir Nagar News: गैंग बनाकर घरों में चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Fri, 06 Feb 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 06 Feb 2026 02:09 AM IST
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संतकबीरनगर। गैंग बनाकर घरों में चोरी करने के आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश गजेंद्र की अदालत ने बृहस्पतिवार को निरस्त कर दी।
बखिरा व बेलहर थाना क्षेत्र के कई घरों में चोरी हुई थी। बखिरा के लडुआ महुआ उत्तरी मंगल बाजार की शिवकुमारी के घर दो दिसंबर को चोरी हो गई। चोर सोने के जेवर और रुपये चुरा ले गए थे। इसी प्रकार सिहोरवा निवासी अविनाश तिवारी ने भी प्रार्थना पर देकर उनके घर से जेवर और 123000 रुपये चोरी होने की बता कही थी। बेलहर थाना के बेलहर कला निवासी इसहाक ने भी घर में घुसकर जेवर और रुपये उठा ले जाने की तहरीर दी थी। रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने बलजीत यादव पुत्र पूरनमल यादव निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर व उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी गए सामान को बरामद किया। तफ्तीश में पता चला कि बलजीत यादव गैंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
आरोपी बलजीत यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी बलजीत यादव के कब्जे से ही चोरी का माल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ संतकबीरनगर के अलावा गोरखपुर जिले में भी कई मामले दर्ज हैं। प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बलजीत यादव का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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बखिरा व बेलहर थाना क्षेत्र के कई घरों में चोरी हुई थी। बखिरा के लडुआ महुआ उत्तरी मंगल बाजार की शिवकुमारी के घर दो दिसंबर को चोरी हो गई। चोर सोने के जेवर और रुपये चुरा ले गए थे। इसी प्रकार सिहोरवा निवासी अविनाश तिवारी ने भी प्रार्थना पर देकर उनके घर से जेवर और 123000 रुपये चोरी होने की बता कही थी। बेलहर थाना के बेलहर कला निवासी इसहाक ने भी घर में घुसकर जेवर और रुपये उठा ले जाने की तहरीर दी थी। रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने बलजीत यादव पुत्र पूरनमल यादव निवासी बोक्टा थाना गीडा जनपद गोरखपुर व उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी गए सामान को बरामद किया। तफ्तीश में पता चला कि बलजीत यादव गैंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
आरोपी बलजीत यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी बलजीत यादव के कब्जे से ही चोरी का माल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ संतकबीरनगर के अलावा गोरखपुर जिले में भी कई मामले दर्ज हैं। प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बलजीत यादव का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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