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Sant Kabir Nagar News: नशीला पदार्थ रखने के दोषी को दस माह की सजा
Wed, 06 Nov 2024 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 06 Nov 2024 11:21 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को दस माह की कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदा न करने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
बखिरा कस्बे के औघड़ टोला निवासी छोटू गिरी पर 12.500 ग्राम नशीली पाउडर रखने और ले जाने का आरोप है। थाना बखिरा में घटना 11 जनवरी 2024 की है। आरोपी के कोर्ट में जुर्म को स्वीकार करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी ने औषधि एवं प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दस माह कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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बखिरा कस्बे के औघड़ टोला निवासी छोटू गिरी पर 12.500 ग्राम नशीली पाउडर रखने और ले जाने का आरोप है। थाना बखिरा में घटना 11 जनवरी 2024 की है। आरोपी के कोर्ट में जुर्म को स्वीकार करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी ने औषधि एवं प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दस माह कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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