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Sant Kabir Nagar News: छह आरोपियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व अर्थदंड की सजा

Sat, 28 Jun 2025 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 28 Jun 2025 11:10 PM IST
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Six accused sentenced to custody and fine till rising of court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मामले में छह अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और अर्थदंड से दंडित किया।
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जानकारी के अनुसार, अभियोजन और माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 28 जून को न्यायालय सीजे(एसडी)/एफटीसी/ एसीजेएम के कोर्ट ने थाना मेंहदावल पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त राम मिलन शर्मा निवासी इमीलीडीहा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व दो हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसी तरह अभियुक्त शोहरत निवासी सोनबरसा को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व एक हजार रुपये के जुर्माना व अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास, अभियुक्त उत्तम साहनी निवासी करमैनी को एक हजार रुपये के जुर्माना व अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास, अभियुक्त बद्धिराम निवासी बीमापार को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और एक हजार रुपये के जुर्माना और अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास एवं अभियुक्त जितेंद्र कुमार निवासी जमोहरा को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और दो हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।
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