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Sant Kabir Nagar News: बलवा और मारपीट मामले में सात आरोपी दोषमुक्त
Wed, 09 Apr 2025 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 09 Apr 2025 12:01 AM IST
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने बलवा, मारपीट और एससीएसटी एक्ट में सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। उनके खिलाफ इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वह घटना में संलिप्त रहे।
वादी मुकदमा किन्नंन निवासी पचपेड़वा थाना खलीलाबाद ने मारपीट करने अपशब्द कहने जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट में थाना कोतवाली खलीलाबाद में रामदीन, रंगी लाल, महेंद्र पाल, रणविजय पाल, अमरपाल, सर्वेश कुमार, वीरेंद्र पाल, रामचंद्र, निवासी गण पचपेड़वा थाना खलीलाबाद के विरुद्ध 2010 में केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान आरोपी राम चंद्र की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने गवाहों कि गवाही पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राम दीन, रंगीलाल, महेंद्र पाल, रण विजय पाल, अमर पाल, सर्वेश कुमार, वीरेंद्र पाल निवासी गण पचपेड़वा को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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वादी मुकदमा किन्नंन निवासी पचपेड़वा थाना खलीलाबाद ने मारपीट करने अपशब्द कहने जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट में थाना कोतवाली खलीलाबाद में रामदीन, रंगी लाल, महेंद्र पाल, रणविजय पाल, अमरपाल, सर्वेश कुमार, वीरेंद्र पाल, रामचंद्र, निवासी गण पचपेड़वा थाना खलीलाबाद के विरुद्ध 2010 में केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान आरोपी राम चंद्र की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने गवाहों कि गवाही पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राम दीन, रंगीलाल, महेंद्र पाल, रण विजय पाल, अमर पाल, सर्वेश कुमार, वीरेंद्र पाल निवासी गण पचपेड़वा को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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