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Sant Kabir Nagar News: गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा
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संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में दोषी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और 4050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार बखिरा थाना क्षेत्र के डुहवा गांव निवासी बुद्धिलाल ने वर्ष 2004 में गांव के ही विशुन हरिजन के खिलाफ गाय को मारते-पीटते और दौड़ाकर ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में उपनिरीक्षक बद्री प्रसाद कनौजिया ने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई सीजे (जेडी)/एसीजेएम न्यायालय में हुई। पुलिस की ओर से की गई पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 4050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह के साधारण कारावास का आदेश दिया है। संवाद
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पुलिस के अनुसार बखिरा थाना क्षेत्र के डुहवा गांव निवासी बुद्धिलाल ने वर्ष 2004 में गांव के ही विशुन हरिजन के खिलाफ गाय को मारते-पीटते और दौड़ाकर ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में उपनिरीक्षक बद्री प्रसाद कनौजिया ने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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मामले की सुनवाई सीजे (जेडी)/एसीजेएम न्यायालय में हुई। पुलिस की ओर से की गई पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 4050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह के साधारण कारावास का आदेश दिया है। संवाद
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