{"_id":"64554609d24467f8a6084313","slug":"polling-personnel-will-be-able-to-vote-through-postal-ballot-khalilabad-news-c-7-1-153728-2023-05-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: डाक मत्रपत्र से मतदान कर सकेंगे मतदान कार्मिक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: डाक मत्रपत्र से मतदान कर सकेंगे मतदान कार्मिक
Fri, 05 May 2023 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 05 May 2023 11:38 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन में सीडीओ एवं प्रभारी अधिकारी कार्मिक संत कुमार के निर्देशन व प्रभारी जिला विकास अधिकारी जीशान रिजवी की उपस्थिति में फैसिलिटेशन सेंटर पर मतदान कार्मिकों को डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
विकास भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया गया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे ऐसे कार्मिक जो जनपद के किसी नगर निकाय के मतदाता हैं तथा मतदान तिथि 11 मई को अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे कार्मिक फैसिलिटेशन सेंटर पर उपस्थित होकर डाक मतपत्र के लिए प्रारूप ‘क’ पर आवेदन करेंगे।
आवेदन का परीक्षण सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से किया जाएगा। परीक्षण के बाद डाक मतपत्र, प्रारूप ‘ख’ प्रारूप ‘ग'' छोटा लिफाफा प्रारूप ‘घ’ एवं बड़ा लिफाफा प्रारूप ‘ड.’ दिया जाएगा। संबंधित कार्मिक अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने सही का निशान लगाकर वोट डालेगा। उसके बाद डाक मतपत्र को छोटे लिफाफे में रखेगा। छोटा लिफाफा एवं प्रारूप ‘ग’ को बड़े लिफाफा में रखकर मत पेटिका में डाली जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के मतदान की कार्यवाही डाक मतपत्र के जरिए द्वितीय प्रशिक्षण स्थल हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में छह और सात मई को निकायवार फैसिलिटेशन सेंटर बनाकर किया जाएगा। मतदान कराने की कार्रवाई के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं पोलिंग पार्टी लगाई गई हैं।
विज्ञापन
विकास भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया गया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे ऐसे कार्मिक जो जनपद के किसी नगर निकाय के मतदाता हैं तथा मतदान तिथि 11 मई को अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे कार्मिक फैसिलिटेशन सेंटर पर उपस्थित होकर डाक मतपत्र के लिए प्रारूप ‘क’ पर आवेदन करेंगे।
विज्ञापन
आवेदन का परीक्षण सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से किया जाएगा। परीक्षण के बाद डाक मतपत्र, प्रारूप ‘ख’ प्रारूप ‘ग'' छोटा लिफाफा प्रारूप ‘घ’ एवं बड़ा लिफाफा प्रारूप ‘ड.’ दिया जाएगा। संबंधित कार्मिक अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने सही का निशान लगाकर वोट डालेगा। उसके बाद डाक मतपत्र को छोटे लिफाफे में रखेगा। छोटा लिफाफा एवं प्रारूप ‘ग’ को बड़े लिफाफा में रखकर मत पेटिका में डाली जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के मतदान की कार्यवाही डाक मतपत्र के जरिए द्वितीय प्रशिक्षण स्थल हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में छह और सात मई को निकायवार फैसिलिटेशन सेंटर बनाकर किया जाएगा। मतदान कराने की कार्रवाई के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं पोलिंग पार्टी लगाई गई हैं।