फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   non bellebel warant issue

अधिवक्ता की पिटाई के मामले में आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी

Sat, 27 Aug 2022 10:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Aug 2022 10:42 PM IST
विज्ञापन
non bellebel warant issue
अधिवक्ता की पिटाई के मामले में आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी
विज्ञापन

- सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी को लिखा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली क्षेत्र के सहसराव निवासी अधिवक्ता की पिटाई के मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने के लिए एसपी को पत्र भी लिखा है।
सहसराव माफी गांव निवासी अधिवक्ता मोहम्मद अरशद पुत्र हसन शाह ने बताया कि उसके गांव की सरकारी जमीन पर पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्व प्रधान ने कराया था। जिसमें इमामुद्दीन, शमसुद्दीन के जरिए विरोध किया गया था।
विज्ञापन

उसी रंजिश में छह मई 2021 को वर्तमान प्रधान समर्थक इमामुद्दीन, शमसुद्दीन, सहबान सेराज, मुनीर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कलाम, अब्दुल अली, रमन, राहुल, अज्जू, उमेश, रियाजउद्दीन, सुखराज और कुछ अज्ञात लोग लाठी डंडा, ईंट लेकर निजामुद्दीन के घर में घुस गए। आरोप है कि लोगों ने शेरू, सलमान व घर की महिलाओं की पिटाई की। आरोप है कि निजामुद्दीन के हाथ की हड्डी तोड़ दिए। इसके बाद अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट किए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप है कि आरोपियों ने जमानत नहीं कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियुक्तगण समुस्दीन, सेराजुल हक, अब्दुल कादिर, अब्दुल कलाम, अब्दुल अली, रमन सैनी, अज्जू व रियाजउद्दीन के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने एसपी संतकबीरनगर को पत्र लिखा है। जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed