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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 3 साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत नाबालिग से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना धनघटा क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2017 को वादिनी ने थाना धनघटा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी कुंवर निवासी जिगना थाना धनघटा ने छेड़खानी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। तत्कालीन उपनिरीक्षक मनोज त्रिपाठी ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
बुधवार को एएसजे/ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट संतकबीरनगर की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत नाबालिग से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना धनघटा क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2017 को वादिनी ने थाना धनघटा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी कुंवर निवासी जिगना थाना धनघटा ने छेड़खानी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। तत्कालीन उपनिरीक्षक मनोज त्रिपाठी ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
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बुधवार को एएसजे/ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट संतकबीरनगर की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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