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Sant Kabir Nagar News: जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड का दिया आदेश

Thu, 16 May 2024 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 16 May 2024 01:08 AM IST
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Jail period and fine ordered
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद गोवध निवारण अधिनियम के एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद बुधवार को न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना खलीलाबाद पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त अली हुसैन पुत्र नन्हे निवासी परदेशवा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारने के आधार पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि व 5000 रुपये के अर्थदंड का आदेश पारित किया। अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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