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मारपीट के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

Thu, 18 Mar 2021 09:55 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 09:55 PM IST
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four people inprisonment of three-three year
मारपीट के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश पांडेय ने धनघटा क्षेत्र में चुनावी रंजिश में हुए मारपीट के मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के रामपुर छितौनी निवासी विश्वनाथ यादव ने धनघटा थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि 23 मार्च 2000 को उनका भतीजा भरतनाथ गांव के दुर्गा सिंह व संतोष कुमार के साथ वोट डालकर वापस लौट रहा था। उसी दौरान राम बृक्ष, रामफेर, योगेंद्र ,देवेंद्र ने तीनों लोगों पर चाकू से हमला कर दिए। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना किए जाने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विशेष नयायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश पांडेय ने अभियुक्तगण को हत्या के प्रयास के आरोप में साक्ष्य नहीं पाया और मारपीट व गाली गलौज दिए जाने के मामले में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो
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